कांकेर/बस्तर मित्र।
थाना अंतागढ़ में वर्ष 2013 में तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कांकेर एवं पुलिस अधीक्षक कांकेर की आदेश से तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अंतागढ़ श्रीमती पी. ध्रुवे एवं श्री राम वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसायटी जगदलपुर के विरुद्ध टाट पट्टी निर्माण हेतु सामग्री सुकर एवं सुकर आहार सप्लाई के संबंध में शासन द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों को ना मानकर फर्जी प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं फर्जी समान वितरण किया गया तथा ग्रामीण क्षेत्र के मृत लोगों के नाम पर सामग्री का वितरण किया गया। फर्जी दस्तावेज तैयार कर लगभग चार लाख 23 हजार की धन राशि का गबन किया गया। जिस पर से थाना अंतर्गत में अपराध क्रमांक 08/2013 धारा 409, 420, 467, 468, 471, 34 भादवी. कायम कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अंतागढ श्रीमती पी. धुर्वे को थाना अंतागढ पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया एवं श्री राम वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसायटी जगदलपुर का अध्यक्ष रामप्रसाद भगत मौके से फरार हो गया। जिसकी पिछले 7 वर्षों से पुलिस द्वारा पतासाजी की जा रही थी। पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा द्वारा आरोपी राम प्रसाद भगत की सूचना देने वालों को ₹5000 हजार नगद इनाम की घोषणा की गई थी। दिनांक 20/01/2022 को आरोपी पतासाजी के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि उक्त आरोपी भानपुरी जिला बस्तर में मेडिकल सैनिक का संचालन कर रहा है।
पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा द्वारा आदेशित करने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पखांजूर धीरेंद्र पटेल एवं पुलिस अधीक्षक अंतागढ़ अमर सिदार की दिशा निर्देशन में उप निरीक्षक पवन ठाकुर के नेतृत्व में प्रधान आरक्षक 886 नरेंद्र देव मांझी एवं सहायक आरक्षक 51 श्यामसाय उईके टीम का गठन कर तत्काल भानपुरी रवाना किया गया। आरोपी को पकड़कर पूछताछ करने पर अपना जुर्म कबूल किया। जिसे थाना अंतागढ़ पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर थाना अंतागढ़ लाया गया जिसे आज दिनांक 21/01/2022 माननीय न्यायालय पेश किया गया।