कांकेर/बस्तर मित्र
राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर चन्दन कुमार ने तालाब में डूबने, सर्प काटने एवं मकान के दीवाल गिरने से दबकर मृत्यु होने के प्रकरण में प्रत्येक पीड़ित परिवार के लिए चार-चार लाख रूपये की मान से बारह लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत किये हैं।
दुर्गूकोंदल तहसील के ग्राम पर्रेकोड़ो निवासी 23 वर्षीय जैयसिंह नुरूटी की तालाब में डूबने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके निकटतम आश्रित बृजलाल नुरूटी और गैंदीबाई केे लिए चार लाख रूपये, भानुप्रतापपुर तहसील के ग्राम करमोती निवासी 35 वर्षीय भुनेश्वरी निषाद की सर्प काटने से मृत्यु होने के प्रकरण में बिशेलाल के लिए चार लाख रूपये तथा नरहरपुर तहसील के ग्राम बरकई निवासी 10 वर्षीय सकिता मरकाम की वर्षा से कच्ची मकान के दीवाल गिरने से दबकर मृत्यु होने के प्रकरण में उनके माता-पिता गुहाराम एवं श्रीमती सुनिता के लिए चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत किया गया है। स्वीकृत सहायता राशि का भुगतान संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार के माध्यम से किया जाएगा।