कांकेर/बस्तर मित्र।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चन्दन कुमार द्वारा जिले में हायर सेकेण्डरी, हाईस्कूल, शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए प्राधिकृत अधिकारियों से अनुमति आवश्यक किया गया है। छत्तीसगढ़ कोलाहल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा-4 एवं धारा-6 के अंतर्गत तीव्र संगीत, हार्नटाइप, ध्वनि विस्तारक का उपयोग अनुज्ञा के बिना तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण जिला कांकेर में राजस्व सीमा के अन्दर प्रतिषेध किया गया है।
अधिनियम की धारा-7 के अंतर्गत ध्वनि विस्तारक चलाये जाने के लिए अनुमति हेतु कलेक्टर श्री चन्दन कुमार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिसमें तहसील कांकेर के लिए प्राधिकृत अधिकारी अनुविभागीय दण्डाधिकारी कांकेर होंगे। तहसील चारामा के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी चारामा, तहसील नरहरपुर के लिए तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी नरहरपुर, तहसील सरोना के लिए तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी सरोना, तहसील भानुप्रतापपुर के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी भानुप्रतापपुर, तहसील दुर्गूकोंदल के लिए तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी दुर्गूकोंदल, तहसील अंतागढ़ के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी अंतागढ़ तथा तहसील पखांजूर हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी पखांजूर को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है।
कलेक्टर चन्दन कुमार द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों को परीक्षा के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्र चलाये जाने की अनुमति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की पंजी रखने तथा प्रत्येक प्राप्त आवेदन पत्रों की तिथि एवं समय दर्ज करने के निर्देश दिए गये हैं। उन्होंने कहा कि प्राप्त आवेदन पत्र का परीक्षण कर पृथक से अनुमति आदेश जारी किया जावे, जिसमें अनुमति की तिथि एवं समय का भी स्पष्ट उल्लेख किया जावे। प्रदान की गई अनुमति की सूचना संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी पुलिस एवं थाना प्रभारी को तथा कलेक्टर कार्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जावे। यदि एक ही तिथि एवं समय में एक ही स्थान पर एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा आवेदन किया जाता है तो प्रथम प्राप्त आवेदन के आधार पर आवेदक को ध्वनि विस्तार की अनुमति दिया जावे तथा उसके बाद ही अवधि में दूसरे आवेदक को अनुमति दिए जाने पर विचार किया जावेगा। अनुमति देते समय अधिनियम में निर्देशित अनुदेशों का पूर्णतः पालन करने के लिए निर्देशित किया गया है। इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिये गये हैं। यह आदेश 30 मार्च 2022 तक प्रभावशील रहेगा।