बस्तर मित्र/कांकेर।
जिले में कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि के फलस्वरूप कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 330 अपठित एपिडेमिक एक्ट 1987 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत शक्तियों की अधीन कार्यालयीन आदेश क्रमांक/कले/CO-19/2022/615 दिनांक 12 जनवरी 2022 द्वारा जिले के समस्त शासकीय एवं अशासकीय (प्राथमिक और माध्यमिक) शिक्षण संस्थान तथा इनमें अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के आश्रम, छात्रावास, आंगनबाड़ी केंद्र, लाइब्रेरी, कोचिंग संस्थान आगामी आदेश पर्यंत बंद रखते हुए इन कक्षाओं का संचालन ऑनलाइन माध्यम से किए जाने आदेश पारित किया गया था।
वर्तमान में कोविड-19 के धनात्मक प्रकरणों में अपेक्षित कमी के दृष्टिगत कलेक्टर चन्दन कुमार ने जिले के समस्त शासकीय एवं अशासकीय शिक्षण संस्थान आश्रम, छात्रावास, आंगनबाड़ी केंद्र, लाइब्रेरी तथा कोचिंग संस्थान कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पूर्ववत् संचालित किए जाने के आदेश जारी किये है, यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।