बस्तर मित्र/कांकेर।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्दन कुमार द्वारा जिले में कोविड-19 के धनात्मक प्रकरणों में अपेक्षित कमी के दृष्टिगत जिले के समस्त शासकीय एवं अशासकीय शिक्षण संस्थान, आश्रम-छात्रावास, आंगनबाड़ी केन्द्र, लाइब्रेरी तथा कोचिंग संस्थानों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पूर्ववत संचालित करने के लिए आदेशित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा 12 जनवरी 2022 को जिले के समस्त शासकीय एवं अशासकीय शिक्षण संस्थाआंे तथा इनमें अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के आश्रम-छात्रावास, आंगनबाड़ी केन्द्र, लाइब्रेरी तथा कोचिंग संस्थान इत्यादि को आगामी आदेश तक बंद रखने के लिए आदेशित किया गया था, जिसे पूर्व की भांति संचालित करने के लिए आदेशित किया गया है।