कांकेर/बस्तर मित्र
सर्प काटने एवं आग में जलने से मृत्यु होने के प्रकरण में कलेक्टर चन्दन कुमार ने राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6-4 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए पीड़ित प्रत्येक परिवार के लिए चार-चार लाख रूपये की सहायता राशि के मान से दो परिवारों के लिए 08 लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत किये हैं।
चारामा तहसील के ग्राम टांहकापार के 04 वर्षीय बालिका मोलिका गिरी की सर्प काटने से मृत्यु होने के प्रकरण उनके माता पिता लुमेश मिरी एवं कौशिल्या के लिए चार लाख रूपये और पखांजूर तहसील के ग्राम पी.व्ही-87 निवासी 59 वर्षीय उर्मिला सरकार की आकस्मिक रूप से आग में जलने पर मृत्यु होने के प्रकरण में उनके निकटतम वारिस पूर्ण सरकार के लिए चार लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत किया गया है। स्वीकृत सहायता राशि का भुगतान संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार द्वारा हितग्राही के बैंक खाता में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से किया जायेगा।