बस्तर संभाग

शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालक को न्यायालय द्वारा किया गया दस हजार रूपये का अर्थदण्ड . . .

बस्तर मित्र/कांकेर।

पुलिस थाना पखांजूर के द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों का पालन करने चेकिंग पॉइंट लगाकर लगातार हिदायत दिया जा रहा है नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ लगातार चलानी कार्यवाही की जा रही है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों वाहन चालकों के खिलाफ धारा 185 एमवी एक्ट की कार्यवाही की जा रही है ।

27 मार्च को पुलिस द्वारा ग्राम पीवी 33 में चेकिंग पोस्ट लगाकर वाहनों की जांच की जा रही थी। इस दौरान बांदे पीवी 98 केशव शील पिता कृष्ण शील शराब पीकर वाहन चलाते पकड़ा गया। वाहन चालक का डॉक्टरी मुलाहिजा करवाया गया। डॉक्टर द्वारा वाहन चालक को शराब पिया हुआ होना लेख करने पर उसका पंचनामा तैयार कर मोटरसाइकिल जब्त कर न्यायालय में पेश किया गया। इस पर न्यायालय द्वारा वाहन चालक पर 10 हजार का जुर्माना लगाया गया।




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