बस्तर मित्र न्यूज।
छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम के तहत प्रत्येक तीन माह में एक बार ग्रामसभा सम्मिलन आयोजित करने का प्रावधान है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशानुसार निर्धारित तिथियों में 23, जनवरी 14 अप्रैल, 20 अगस्त एवं 02 अक्टूबर के अतिरिक्त प्रतिवर्ष माह जून एवं नवंबर में सुविधाजनक तिथियों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन अनिवार्य रूप से किया जावे। ग्राम सभा की पूर्व बैठकों में पारित संकल्पों के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन। ग्राम पंचायतों के विगत तिमाही के आय - व्यय की समीक्षा एवं अनुमोदन किया जावे। पिछली छः माही में विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत कार्य के नाम, प्राप्त राशि, स्वीकृत राशि, व्यय राशि एवं कार्य की अद्यतन स्थिति का वाचन किया जावे। आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना की रूपरेखा तैयार किए जाने के संबंध में चर्चा किया जावे। विगत वर्ष में किए गए मिशन अन्त्योदय सर्वे का अवलोकन कर अनुमोदन किया जावे।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत ग्राम पंचायतों में रोजगार गारंटी योजना में ग्रामीण परिवारों द्वारा रोजगार की मांग तथा उपलब्ध कराये गये रोजगार की स्थिति की समीक्षा किया जावे।ग्राम गौठानों के प्रबंधन एवं संचालन के संबंध में चर्चा किया जावे। सुराजी ग्राम योजना के तहत् नरवा, गरूवा, घुरूवा एवं बाड़ी से संबंधित कार्यो की प्रगति के संबंध में चर्चा किया जावे। सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित पेंशन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण एवं हितग्राहियों का सत्यापन के संबंध में कार्यवाही किया जावे। ग्रामीण सचिवालय के संचालन पर विषेष रूप से चर्चा की जाय। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 मे तहत् शासकीय उचित मुल्य की दुकानों, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित अभिलेखों का सामाजिक अंकेक्षण कराया जाए। जरूरत मंद व्यक्तियों के लिए पंचायत द्वारा वितरित खाद्यान्न एवं उसके लाभान्वितों के नामों का वाचन किया
जल प्रदाय योजनाओं हेतु ग्रामों में पेयजल योजनाओं को क्रियान्वयन, घरेलू कनेक्शन प्रदाय का कार्य, भू - जल स्त्रोतों के स्थायीकरण का कार्य, गंदे जल के निपटान का कार्य, जल स्त्रोतों के गुणवत्ता परीक्षण कार्य। मौसमी बिमारियों के निदान एवं निवारण पर चर्चा करना एवं उससे निपटने चिकित्सकीय सुविधाओं का अवलोकन करना एवं इस संबंध में जागरूकता फैलाई जावे। खसरा, बी - 1 पढ़ना। (पटवारी द्वारा)डिजिटल इंडिया भू - अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम अंतर्गत ‘‘ आजादी का अमृत महोत्सव ‘‘ कार्यक्रम के तहत् ई - कोर्ट के संबंध में और ई - नामांतरण प्रक्रिया के बारे पटवारी द्वारा जानकारी दिया जावे। ऐसे हितग्राही जिनकी मृत्यु हो चुकी है एवं एसईसीसी-2011 की सूची में उनके उत्तराधिकारी का नाम नहीं है ऐसे हितग्राहियों को ग्राम सभा में अनुमोदन उपरांत उनके उत्तराधिकारी का चयन किया जावे। भूमिहीन परिवारों को ग्राम सभा के माध्यम से सत्यापित किया जावे। नवीन गठित परिवारों के घरों में शौचालय निर्माण हेतु सूची का अनुमोदन किया जावे। सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग भूमिहीन परिवारों को ग्राम सभा के माध्यम से सत्यापित किया जावे।
नवीन गठित परिवारों के घरों में शौचालय निर्माण हेतु सूची का अनुमोदन किया जावे। सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग एवं खुले में जलाने को बैन करने संबंधी प्रस्ताव को पारित करना एवं दंड का प्रावधान किया जावे। ग्राम को ओ.डी.एफ. प्लस बनाने का संकल्प लेना एवं ओ.डी.एफ प्लस की स्थिति प्राप्त करने की तिथि का निर्धारण किया जावे। अनुपयोगी शौचालयों को उपयोगी बनाने की कार्ययोजना निर्माण पर चर्चा किया जावे। आत्मा योजनान्र्तगत कृषक मित्रों का चयन के संबंध में चर्चा किया जावे। एनआरएलएम अंतर्गत विलेज पावर्टी रिडक्षन प्लान पर चर्चा किया जावे। कमजोर वर्ग के परिवारों के स्व - सहायता समूहों में समावेश पर चर्चा किया जावे। ग्राम सभा की पूर्व बैठक में पारित संकल्पों के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन । आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत प्रतिष्ठित सप्ताह चयनित 02 विषयों की लक्ष्य पूर्ति वित्तीय वर्ष 2022-23 में करने संकल्प पारित किया जावे। अन्य सामयिक प्रकरणों पर चर्चा व समीक्षा।