कांकेर/बस्तर मित्र।
तालाब में डूबने से मृत्यु होने के दो प्रकरणों के लिए कलेक्टर चन्दन कुमार ने राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्उ 6-4 दिये गये प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मृतक के आश्रितों के लिए चार-चार लाख रूपये के मान से आठ लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत किये है।
भानुप्रतापपुर तहसील के ग्राम सिलिबहार निवासी 62 वर्षीय सुखराम कोला की तालाब में डूबने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनकी पत्नी धनायबाई कोला के लिए चार लाख रूपये और पखांजूर तहसील के ग्राम कृषकनगर निवासी 04 वर्षीय श्याम गोटा की तालाब में डूबने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके निकतम आश्रित नरेश गोटा और शांता गोटा के लिए चार लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत किये है।
स्वीकृत सहायता राशि का भुगतान संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार के द्वारा हितग्राहियों के बैक खाता में डायरेक्टा बैंक ट्रांसफर के माध्यम से किया जायेगा।