कांकेर/बस्तर मित्र।
जिले में निवासरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के युवक-युवतियों को स्वयं के रोजगार स्थापित करने ऋण हेतु आवेदन 20 जून तक आमंत्रित किया गया है। बैंक के माध्यम से संचालित अनुसूचित जाति वर्ग हेतु अंत्योदय स्वरोजगार योजना एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु आदिवासी स्वरोजगार योजना में भी 50 हजार रूपये तक ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक आवेदक आदिवासी महिला सशक्तीकरण योजना, स्माॅल विजनेस योजना के लिए, टर्म लोन योजना, स्व-सहायता समूह कृषि क्षेत्र में, गुड्स कैरियर योजना, पैसेंजर व्हीकल योजना और ट्रैक्टर ट्राली योजना के लिए ऋण प्रदाय किया जायेगा।
जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास के कार्यपालन अधिकारी ने जानकारी दी है कि आवेदक अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग का होना चाहिए तथा जिले का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में 03 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होना चाहिए। जन्म तिथि दर्शित 5वीं, 8वीं तथा 10वीं की अंकसूची के साथ आधार कार्ड, पेनकार्ड, राशन कार्ड एवं मतदाता परिचय पत्र, दो पासपोर्ट साईज की फोटो तथा वाहन संबंधी ऋण के लिए आवेदक के पास वाहन चालक का वैद्य कामर्शियल ड्रायविंग लायसेंस होना अनिवार्य है।
ट्रैक्टर ट्राली ऋण के लिए आवेदक के पास स्वयं की 5 एकड़ भूमि अनिवार्य होना चाहिए। जमानतदार कृषक या शासकीय कर्मचारी देने में सक्षम हो तथा आवेदक का जीवन बीमा होना अनिवार्य होगा। अधिक जानकारी के लिए कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कार्यालय कांकेर से संपर्क किया जा सकता है।