बस्तर संभाग

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनांतर्गत ऋण हेतु 10 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित . . .

बस्तर मित्र/कांकेर।

जिले के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों से स्वरोजगार स्थापना हेतु मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में ऋण आवेदन आमंत्रित किया गया है, इसमें बेरोजगार युवक-युवतियों को व्यवसाय हेतु 02 लाख रूपये, सेवा हेतु 10 लाख रूपये एवं उद्योग स्थापना हेतु 25 लाख रूपये तक के आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक आर.सी.एस. ठाकुर ने जानकारी दी है कि आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। आय एवं जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए तथा आवेदक की शैक्षणिक योग्यता आठवीं उत्तीर्ण के आयु आवेदन दिनांक से 18 से 35 वर्ष के मध्य होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, विकलांग, नक्सल प्रभावित परिवार के सदस्य एवं सेवानिवृतत सैनिक हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी। आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी बैंक से डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। एक परिवार से मात्र एक व्यक्ति ही आवेदन कर सकेगा अर्थात इस योजना का लाभ एक परिवार में से एक ही व्यक्ति को मिलेगा। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 03 लाख रूपये से अधिक नहीं होना चाहिए।

आवेदक जिन्होंने प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना या भारतत सरकार, राज्य शासन की किसी अन्य योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ लिया हो वे पात्र नहीं होंगे।

राईस मिल, हॉलर मिल, फ्लोर मिल, मसाला उद्योग, नमकीन निर्माण, पशु आहार, चॉवल से मुर्रा निर्माण, स्टील फर्नीचर, आलमारी निर्माण, वेल्डिंग वर्क शॉप, रेडीमेंट गारमेंट, दोना पत्तल निर्माण, कम्प्यूटर फोटो कॉपी, मोटर सायकल रिपेयरिंग एवं अन्य कार्य स्थानीय मांग के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कांकेर कम्पोजिट बिल्डिंग तृतीय कक्ष क्रमांक 12 में सम्पर्क कर 10 जुलाई तक आवेदन पत्र एवं परियोजना प्रतिवेदन कार्यालयीन समय में प्राप्त एवं जमा कर सकते हैं।




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Mannu Ram Kawde

पत्रकारिता के लिए समर्पित . .



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