बस्तर मित्र/कांकेर।
कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला द्वारा जिले में पदस्थ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन आदेश जारी किया गया है, यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। जारी आदेशानुसार अपर कलेक्टर श्री चन्द्रकांत वर्मा (भा.प्र.से.) को अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी अंतागढ़ तथा तहसील अंतागढ़ के राजस्व प्रकरण छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता के तहत् प्रस्तुत अपील (धारा 170 ख के अपील को छोड़कर) पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन, प्रकरणों मद परिवर्तन, संबंधी प्रकरणों का निराकरण एवं छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के अंतर्गत प्रस्तुत अपील पुनरीक्षण प्रकरणों के निराकरण का दायित्व सौंपा गया है। इसके अलावा कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्य का निर्वहन करेंगे।
अपर कलेक्टर सुरेन्द्र प्रसाद वैद्य को अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी कांकेर तथा तहसील के राजस्व प्रकरण छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता के तहत् प्रस्तुत अपील (धारा 170 ख के अपील को छोड़कर) पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन, प्रकरणों मद परिवर्तन, संबंधी प्रकरणों का निराकरण एवं छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के अंतर्गत प्रस्तुत अपील पुनरीक्षण प्रकरणों का निराकरण तथा प्रभारी अधिकारी-जिला कार्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के अवकाश एवं अग्रिम, चिकित्सा व्यय, यात्रा भत्ता संबंधी सम्पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजित किया गया है, (नीतिगत निर्णय को छोड़कर)।
तृतीय श्रेणी कार्यपालिक अधिकारी, कर्मचारियों के 01 माह तक अर्जित अवकाश स्वीकृति का अधिकार तथा उससे ऊपर के अवकाश प्रकरण स्वीकृति हेतु कलेक्टर को प्रस्तुत किए जाएंगे। कृषि विभाग, आदिवासी विकास विभाग, जिला नजूल अधिकारी, राजस्व शाखा, राजस्व लेखा शाखा, राजस्व मूहर्रिर शाखा, जिला नजूल, नजूल नवकरण शाखा, जिला खेल अधिकारी, खनिज शाखा, खाद्य शाखा, नगर सेना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला पंचायत को छोड़कर)।
नगरीय कल्याण, नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला शहरी विकास अभिकरण, प्रस्तुतकार शाखा (रीडर टू कलेक्टर शाखा, कलेक्टर की ओर से जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन, शपथ पत्रों पर हस्ताक्षर), प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन, जिला विभागीय जॉच शाखा, विवाह अधिकारी, प्रभारी अधिकारी वारिसान प्रमाण पत्र, नक्सल प्रभावितों के योजनाओं की मॉनिटरिंग एवं विकास, महिला एवं बाल विकास विभाग, कोष लेखा पेंशन एवं वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजर इत्यादि के दायित्व सौंपे गये हैं।
इसी प्रकार जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमीत अग्रवाल को शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कौशल विकास, आयुष विभाग, समाज कल्याण एवं क्रेडा विभाग के प्रभारी अधिकारी का दायित्व सौंपा गया है। सयुंक्त कलेक्टर गौरी शंकर नाग को कार्यपालिक दण्डाधिकारी के अतिरिक्त सांख्यिकी शाखा, मूल्य प्रतिलिपिकार शाखा, विकास शाखा, पेंशन प्रकरण, धार्मिक न्यास, धर्मस्व, पुरातत्व एवं पर्यटन, अल्प बचत शाखा, जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, जनदर्शन से प्राप्त आवेदन पत्रों में टीप अंकित करना, जनगणना, वन अधिकार पट्टा वास्तविक कब्जा के पुष्टि कर प्रतिवेदन कलेक्टर के माध्यम से प्रस्तुत करना, वित्त एवं स्थापना शाखा, नजारत, विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड, जिला योजना सांख्यिकी विभाग, मालिक मकबुजा प्रकोष्ठ, नोडल प्राधिकारी-लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा। नोडल अधिकारी ग्रामीण सचिवालय, श्रम, बाल श्रमिक शाखा, ग्रामीण सचिवालय, राम वन गमन पर्यटन परिपथ, जिला जनसूचना अधिकारी, भू-अभिलेखागार (हिन्दी, अंग्रेजी अभिलेख कोष्ठ), पशु एवं कृषि संगणना शाखा, वक्फबोर्ड शाखा एवं अधिक अन्न उपजाऊ शाखा इत्यादि का प्रभारी अधिकारी बनाया गया है।
संयुक्त कलेक्टर धनंजय नेताम अनुविभागीय दण्डाधिकारी कांकेर उप जिला निर्वाचन अधिकारी-सामान्य एवं स्थानीय, भू-अभिलेख शाखा, भू-व्यपवर्तन, परिवर्तित भूमि शाखा, राष्ट्रीय भू-अभिलेख, आधुनिकीकरण, वरिष्ठ लिपिक शाखा, 1, 2 एवं 3, जिला सत्कार अधिकारी, लायसेंस शाखा, पासपोर्ट शाखा, जन शिकायत, जनदर्शन शाखा, सहायक अधीक्षक, सामान्य, निरीक्षण, व्यवहारवाद, राहत, पुनर्वास शाखा, बीस सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण कार्य के प्रभारी अधिकारी होंगे।
डिप्टी कलेक्टर सुश्री आस्था बोरकर को लोक सेवा गारण्टी अधिनियम, नोडल अधिकारी विभागीय बैठक, विडियो कॉन्फ्रेंस, समय-सीमा बैठक, अल्पसंख्यक शाखा, चिप्स, लोक सेवा केन्द्र, आवक-जावक शाखा, प्रपत्र शाखा तथा विविध शाखा के प्रभारी अधिकारी बनाया गया है।