कांकेर/बस्तर मित्र।
आदिवासी नाबालिग से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने एवम आत्महत्या करने प्रेरित करने के आरोप में आरोपी को क्रमशः 20 वर्ष कारावास 5000 अर्थदंड एवम 10 वर्ष का कारावास 2000 अर्थदंड की सजा सुनाई गई। भानूप्रतापपुर विशेष न्यायालय के विशेष न्यायाधीश गोपाल कृष्ण नीलम ने सुनवाई के उपरांत आरोप सिद्ध पाया और सजा सुनाई।
12 अगस्त 2019को भानुप्रतापपुर अनुविभाग के लोहत्तर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक नाबालिग ने कीटनाशक खा कर आत्महत्या कर ली थी पुलिस ने मामले की जांच की तो पता चला की मृतिका के घर पर रहकर मजदूरी करने वाले आरोपी युवक केतन कुमार ने मृतिका को प्रेमजाल में फंसा और शादी का प्रलोभन देकर कई बार दुष्कर्म किया गर्भवती होने पर पर मृतिका ने आरोपी से विवाह करने दबाव बनाया तब आरोपी केतन कुमार ने दिनांक 11 अगस्त 2019 को इंकार कर दिया और प्यार करती हो तो ज़हर खा लो कह दिया । मृतिका ने गांव के पास खेत में ज़हर खा कर आत्महत्या कर ली और प्यार को साबित कर दिया। पुलिस की जांच में इसकी पुष्टि होने पर ग्राम गोतुलमुंडा निवासी आरोपी केतन दर्रो को धारा 376/3,306 एवम पोक्सो अधिनियम 4,6के तहत गिरफ्तार किया गया था।