बस्तर मित्र न्यूज।
ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) बनवाने के लिए आपको अब दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है. इसके लिए भी ऑनलाइन की सुविधा उपलब्ध है. आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आसानी से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनावाया है, तो बनवा लीजिए. क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने पर जुर्माना लगता है. सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सेवाओं को ऑनलाइन कर लोगों के काम को आसान बना दिया है.
लर्नर लाइसेंस टेस्ट
अगर आप eKYC आधार से करते हैं तो आपको RTO ऑफिस जाकर टेस्ट देने की जरूरत नहीं है. आप लर्नर लाइसेंस टेस्ट घर से ही दे सकते हैं. आप लर्नर लाइसेंस टेस्ट घर से ही दे सकते हैं. अगर आप यहां पर non-Aadhaar eKYC सेलेक्ट करते हैं तो आपको RTO ऑफिस जाकर टेस्ट देना होगा. फिर आपको Aadhaar Authentication को सिलेक्ट करके अपना आधार नंबर देना होगा. आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा. इसे वेरिफाई करें. ऑनलाइन टेस्ट के लिए आपको लॉगिन डिटेल्स SMS के जरिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिलेगा. ऑफलाइन टेस्ट के लिए आपको RTO ऑफिस जाकर टेस्ट देना होगा.
ऐसे कर सकते हैं ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई
1. सबसे पहले अपनी डिटेल्स भरें
2. फिर मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें.
3. यदि आवश्यक हो तो फोटो और सिग्नेटर अपलोड करें (केवल कुछ राज्यों के लिए लागू).
4. डीएल टेस्ट स्लॉट बुकिंग (केवल कुछ राज्यों के लिए लागू).
5. शुल्क का भुगतान करें.
6. पेमेंट स्टेटस को वेरिफाई करें.
7. रसीद प्रिंट करें.
ड्राइविंग टेस्ट जरूरी
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको MV Act के तहत ड्राइविंग टेस्ट देना होता है. 18 साल से अधिक उम्र होने के बाद ही आप ड्राविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं. कई राज्यों में ड्राइविंग लाइसेंस पोस्ट से घर पर ही भेज दिया जाता है. वहीं, कई राज्यों में आप इसे RTO से प्राप्त कर सकते हैं.