बस्तर संभाग

महिला पर हसिया से प्रहार करने वाले आरोपी गिरफ्तार . . .

कांकेर/बस्तर मित्र।

पुलिस अधीक्षक कांकेर शलभ कुमार सिन्हा के निर्देशन में अति. पुलिस अधीक्षक अविनाश ठाकुर एवं अनु अधिकारी पुलिस अनुराग झा के पर्यवेक्षण में थाना कांकेर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए महिला पर हसिया से प्रहार करने वाले आरोपी एवं शराब दुकान में लूट तथा शहर में अन्य स्थान पर मारपीट करने वाले आरोपियों को मामला दर्ज होने के कुछ ही घन्टों के अंतराल में गिरफ्तार कर जेल भेजा दिया गया है।

मामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 18.01.2023 को प्रार्थी शैलेन्द्र भास्कर निवासी शिवनगर ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि प्रार्थी की मां पूर्णिमा भास्कर उम्र 40 वर्ष को आरोपी संजय टेकाम के द्वारा हसिया से प्राण घातक प्रहार कर घायल कर दिया जिसे ईलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उक्त रिपोर्ट पर थाना कांकेर में अपराध कमांक 14/2023 धारा 452, 307 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान आरोपी संजय टेकाम पिता मेरसिंह टेकाम निवासी शिवनगर- कांकेर को गिरफ्तार किया गया आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त लोहे का हसिया को जप्त किया गया है। पुछताछ में आरोपी ने बताया कि पूर्णिमा भास्कर आरोपी को काम नहीं करने पर रोक टोक करती थी इसी बात से नाराज होकर आरोपी ने अपराध घटित किया है। आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है।

दिनांक 18.01.2023 को अंग्रेजी शराब दुकान के मैनेजर प्रार्थी लक्ष्मी नारायण साहू पिता ओस राम साहू उम्र 39 वर्ष ने थाना कांकेर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 18.01 2023 को प्रार्थी शासकीय शराब दुकान में काम कर रहा था दुकान में अन्य कर्मचारी भी अपना अपना काम कर रहे थे कि शाम करीबन 04:00 बजे तीन लोग शराब दुकान का दरवाजा को चलकर दुकान के अंदर चाकू लेकर घुसे और चाकू लहराते हुए प्रार्थी और उसके साथियों को धमकी देकर दुकान के अंदर से 03 नग बीयर, व्हीस्की 03 बॉटल को लूटकर ले गये प्रार्थी के रिपोर्ट पर अंतर्गत धारा 452,392,34 भादवि, 25, 27 आते एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा प्रार्थी मोहम्मद शकील रंगरेज निवासी आमापारा काकेर ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि उक्त आरोपीगणों ने शराब के नशे में पुराना पूर्वा टाकीज के पास प्रार्थी के साथ मारपीट किया है। जिससे उसके हाथ की हथेली, सिर में चोट आया रिपोर्ट अपराध धारा 341,294, 323, 324,506,34 भादवि 25,27 आर्म्स एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया।

उक्त आरोपियों ने भवानी चौक में प्रार्थी मो. अहमद निवासी शीतलापारा कांकेर के साथ अश्लील गाली गलौच कर प्रार्थी के साथ मारपीट किया तथा प्रार्थी के साथ मारपीट करने पर बीच बचाव करने वाले अन्य दो व्यक्तियों के साथ भी मारपीट किये है। उक्त रिपोर्ट पर अंतर्गत धारा 294,323,506,34 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी 1. आशीष सारथी पिता अशोक सारथी उम्र 25 वर्ष, निवासी श्रीरामनगर कांकेर 2. विक्रम सारथी उर्फ गुड्डू पिता स्व. करण सारथी उम्र 30 वर्ष, निवासी श्रीरामनगर कांकेर, 3. नीरज मण्डावी पिता राजेश मण्डावी उम्र 24 वर्षे निवासी शिवनगर कांकेर को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया गया सभी आरोपियों ने अपराध स्वीकार किया आरोपियों के कब्जे से लूटे गये 03 नग बीयर व्हीस्की 03 नग बॉटल एवं घटना में प्रयुक्त चाकू का बरामद कर जप्त किया गया है। आरोपियों को सभी प्रकरण में गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही किया जाकर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा।




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Mannu Ram Kawde

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