कांकेर/बस्तर मित्र।
पुलिस अधीक्षक कांकेर श्री शलभ कुमार सिन्हा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अविनाश ठाकुर एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्री मोहसिन खान के पर्यवेक्षण में थाना कांकेर पुलिस ने महिला से शादी के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है ,मामले का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया जागृति साहू निवासी जवाहर वार्ड कांकेर थाना कांकेर ने थाना कांकेर में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया की प्रार्थीया ने अपना विवाह हेतु बायोडाटा सामाजिक व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट किया था दिनांक 29/07/21 को आरोपी द्वारा प्रार्थीया को व्हाट्सएप के माध्यम से फर्जी बायोडाटा प्रेषित किया गया जिसमें आरोपी ने अपना नाम आदित्य कुमार निवासी रायपुर और अपना वर्क प्रोफाइल सहायक ग्रेड 2 स्वास्थ्य विभाग मंत्रालय रायपुर बताया था उस बायोडाटा में आरोपी ने इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ किसी मॉडल का फोटो लगाकर प्रेषित किया था, प्रार्थीया को आरोपी द्वारा प्रेषित बायोडाटा विवाह हेतु उपयुक्त लगने पर प्रार्थिया ने अपने मोबाइल फोन से आरोपी से बात करना प्रारंभ किया, बात के दौरान ही आरोपी ने छल पूर्वक दिनांक योजनाबद्ध बहाना बना कर दिनांक16.08.21 से 30/12/21 तक आनलाईन कुल 581500 रुपया विभिन्न तिथि में विभिन्न कामों का बहाना बनाकर शादी करने का झांसा देकर धोखाधड़ी पूर्वक ले लियापुलिस अधीक्षक कांकेर श्री शलभ कुमार सिन्हा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अविनाश ठाकुर एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्री मोहसिन खान के पर्यवेक्षण में थाना कांकेर पुलिस ने महिला से शादी के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है ,मामले का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया जागृति साहू निवासी जवाहर वार्ड कांकेर थाना कांकेर ने थाना कांकेर में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया की प्रार्थीया ने अपना विवाह हेतु बायोडाटा सामाजिक व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट किया था दिनांक 29/07/21 को आरोपी द्वारा प्रार्थीया को व्हाट्सएप के माध्यम से फर्जी बायोडाटा प्रेषित किया गया जिसमें आरोपी ने अपना नाम आदित्य कुमार निवासी रायपुर और अपना वर्क प्रोफाइल सहायक ग्रेड 2 स्वास्थ्य विभाग मंत्रालय रायपुर बताया था उस बायोडाटा में आरोपी ने इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ किसी मॉडल का फोटो लगाकर प्रेषित किया था, प्रार्थीया को आरोपी द्वारा प्रेषित बायोडाटा विवाह हेतु उपयुक्त लगने पर प्रार्थिया ने अपने मोबाइल फोन से आरोपी से बात करना प्रारंभ किया, बात के दौरान ही आरोपी ने छल पूर्वक दिनांक योजनाबद्ध बहाना बना कर दिनांक16.08.21 से 30/12/21 तक आनलाईन कुल 581500 रुपया विभिन्न तिथि में विभिन्न कामों का बहाना बनाकर शादी करने का झांसा देकर धोखाधड़ी पूर्वक ले लिया।
प्रार्थीया एवं आरोपी की बातचीत होती रही प्रार्थिया एवं उसके परिवार के सदस्यगण बार-बार आरोपी को विवाह की बातचीत एवं तिथि तय करने हेतु बुलाते रहे परंतु आरोपी किसी न किसी प्रकार बहाना बनाकर टालमटोल कर दिया करता था ,इसी बीच आरोपी ने प्रार्थीया को कहा की वह उससे विवाह तय करने आने वाला है वह एक ही दिन में शादी करके ले जाएगा परंतु वह चाहता है कि नई दुल्हन की विदाई नए कार से करा अपने घर ले जाएगा आरोपी ने प्रार्थीया और उसके परिवार को झांसा दिया कि वह मंत्रालय का कर्मचारी है और वह प्रार्थीया से शादी करने आने ही वाला है, इसी बात पर आरोपी के बताए अनुसार प्रार्थीया ने नई कार दिनांक 30/10/21 को खरीद लिया और आरोपी को जानकारी दिया कि वह नई कार ले लिया है, प्रार्थिया ने आरोपी को कार खरीद लेने के विषय में जानकारी दिया और उसे बोला कि अब वह शादी करने के लिए आ जाए फिर भी आरोपी ने बहाना बनाकर आने से टाल मटोल करने लगा, विवाह करने आने की बात टालता रहा, फिर आरोपी ने प्रार्थीया को बोला कि उसकी कार खराब हो गई है उसे कुछ दिनों के लिए कार की आवश्यकता है वह अपने वर्कर को चारामा तक भेजेगा और वर्कर प्रार्थिया की कार चारामा से लेकर चले जाएगा प्रार्थीया ने आरोपी की बातों का विश्वास कर अपनी कार आरोपी के वर्कर को देने हेतु ड्राइवर के माध्यम से दिनांक 01/12/21 भेज दी ड्राइवर के माध्यम से भेज दी चारामा में आरोपी ड्राइवर से प्रार्थीया की कार लेकर चला गया 3 महीने तक कार का उपयोग करता रहा।
इस दौरान प्रार्थिया द्वारा कई बार आरोपी से संपर्क करने का प्रयास किया परंतु आरोपी मंत्रालय में व्यस्तता बता कर प्रार्थिया से मिलने और शादी करने नहीं आया, अभी तक प्रार्थिया और आरोपी कभी नहीं मिले थे केवल फोन पर बात चीत होती रही थी आरोपी के द्वारा लगातार शादी की तारीख टालते रहने से प्रार्थिया को शक होने पर प्रार्थिया और उसके परिवार के सदस्यों ने सामाजिक पदाधिकारियों में बातचीत कर शिकायत किया तब आरोपी के मोबाइल नंबर के माध्यम से सामाजिक स्तर पर की पड़ताल करने पर जानकारी मिला कि वह कोई आदित्य कुमार मंत्रालय का कर्मचारी नहीं है तब प्रार्थीया ने आरोपी को उसका कार तथा रकम वापसी हेतु बोला और थाना में शिकायत करने की बात बोलने पर आरोपी प्रार्थीया की कार लेकर दिनांक 29/01/22 को प्रार्थिया के घर आया उस दिन प्रार्थिया को बोला की उसने प्रार्थिया को धोखा दिया है उसका नाम गीतेश कुमार साहू पिता कीर्तन साहू उम्र 25 निवासी ग्राम राखी कुरूद है तब प्रार्थिया को आभास हुआ कि उसके साथ छल हुआ है गीतेश कुमार ने अपने को मंत्रालय का कर्मचारी बता दूसरे की फोटो लगाकर फर्जी बायोडाटा भेज कर धोखाधड़ी कर प्रार्थिया से 581500 रुपया ठगी किया है, प्रार्थिया ने इसकी रिपोर्ट करने की बात आरोपी को बोला तब आरोपी ने डेढ़ माह में रकम वापसी की बात बोल कर प्रार्थिया से एग्रीमेंट किया परंतु रकम वापस नहीं किया इसके बाद प्रार्थिया ने आरोपी गीतेश कुमार साहू पिता कीर्तन साहू उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम राखी कुरूद के विरुद्ध थाना कांकेर में रिपोर्ट दर्ज कराया रिपोर्ट पर थाना कांकेर में आरोपी के विरुद्ध धारा 419,420,471 भादवि 66 डी आईटी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।विवेचना के दौरान आरोपी को आज दिनांक 08/05/23 को गिरफ्तार किया गया है आरोपी ने पूछताछ में बताया की वह 2 साल पहले समाचार पत्रो में देखा था कि फर्जी बायोडाटा बनाकर राजीम क्षेत्र का एक व्यक्ति ने शादी के नाम पर किसी महिला से लाखो का ठगी किया था, उस समाचार को देखकर आरोपी शॉर्टकट से अमीर बनने का खयाल आया था कि इस प्रकार से वह भी लाखों कमा सकता है, तब आरोपी ने योजना बनाया और वॉटसएप में अपने मोबाईल में एक आदित्य कुमार के नाम का फर्जी बायोडाटा बनाया और उस बायो डाटा में इंटरनेट से डाउनलोड करके एक मॉडल का फोटो लगाया और विवाह के लिए वर ही तलाश कर रही प्रार्थिया को फर्जी बायोडेटा भेजकर पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है आरोपी से भारतीय से बातचीत करने वॉट्सऐप करने में प्रयुक्त मोबाइल फोन जप्त किया गया है।आरोपी ने ठगी की गई राशि को मौज मस्ती करने खाने-पीने मैं खर्च करना एवं नई कार खरीदना बताया है आरोपी नई कार खरीद कर कुछ दिन चला कर उसे महासमुंद में किराए पर दे दिया है, जिसे जप्त करने की कार्यवाही हेतु पुलिस टीम भेजी गई है।