

नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए तथा आगामी माह में जिले में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में वृद्धि की संभावना को रोकने एवं नियंत्रण में रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री डोमन सिंह ने नवरात्र पर्व के संबंध में निर्देश जारी किया गया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि मूर्ति की अधिकतम ऊंचाई 08 फीट होगी परन्तु पी.ओ.पी. प्लास्टर ऑफ पेरिस, से निर्मित मूर्ति बिक्री एवं स्थापित करना प्रतिबंधित रहेगा।ध्वनि विस्तारक यंत्रों डीजे का उपयोग भी रहेगा प्रतिबंधित, मूर्ति स्थापना वाले पंडाल का आकार 15×15 फीट से अधिक नहीं होना चाहिए। पंडाल के सामने कम से कम 500 वर्ग फीट की खुली जगह हो। पंडाल एवं सामने 500 वर्गफीट की खुली जगह में कोई भी सड़क अथवा गली का हिस्सा प्रभावित न हो। मंदिर प्रांगण के भीतर नियत स्थान पर सभी ज्योत का प्रज्जवलन किया जाएगा।
मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति एक रजिस्टर संधारित करेगी, जिसमें दर्शन के लिए आने वाले सभी व्यक्तियों का नाम, पता, मोबाईल नंबर दर्ज किया जायेगा ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके। मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति द्वारा सैनेटाईजर, थर्मल स्क्रिनिंग ऑक्सीमीटर, हैंडवाश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की करनी होगी।
कंटेनमेंट जोन में मूर्ति स्थापना की अनुमति नहीं होगी। यदि पूजा की अवधि के दौरान भी उपरोक्त क्षेत्र कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित हो जाता है, तो तत्काल पूजा समाप्त करनी होगी। मूर्ति स्थापना के दौरान विसर्जन के समय अथवा विसर्जन के पश्चात् किसी भी प्रकार के भोज भंडारा की अनुमति नहीं होगी। , मूर्ति स्थापना एवं विसर्जन के दौरान प्रसाद, चरणामृत या कोई भी खाद्य एवं पेय पदार्थ वितरण की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के लिए एक से अधिक वाहन की अनुमति नहीं होगी एवं मूर्ति विसर्जन के लिए पिकअप, टाटा एस, छोटा हाथी से बड़े वाहन का उपयोग प्रतिबंधित होगा। मूर्ति विसर्जन के वाहन में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त साज.सज्जा झांकी की अनुमति नहीं होगी।
उपरोक्त शर्तों सहित किसी परिसर के अंदर या सार्वजनिक स्थान पर मूर्ति स्थापित की जाती है, तो कम से कम 03 दिवस पूर्व संबंधित नगर पालिका, नगर पंचायत, जनपद पंचायत के संबंधित कार्यालय में निर्धारित शपथ.पत्र आवेदन देना होगा। जारी निर्देश आदेश का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना होगा। यह निर्देश तत्काल प्रभावशील होगा तथा निर्देश के उल्लंघन करने पर एपीडेमिक डिसीज एक्ट एवं विधि अनुकुल अन्य धाराओं के तहत् कठोर कार्यवाही की जाएगी।