
छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में विभिन्न पदों पर भर्ती संबंधी दो साल पुराने विज्ञापन का भ्रम फैलाकर आवेदन पत्र बेचने का बड़ा मामला सामने आया है। जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
कलेक्ट्रेट में विभिन्न पदों पर भर्ती संबंधी दो साल पुराने विज्ञापन का भ्रम फैलाकर आवेदन पत्र बेचने को लेकर प्रशासन ने कड़ाई शुरू कर दी है। अपर कलेक्टर सीपी बघेल ने जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और तहसीलदारों को पत्र जारी कर आवेदन पत्र बेचने पर रोक लगाने और संबंधित आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
पत्र में बताया गया है कि जिला कार्यालय के वित्त शाखा में विगत कुछ दिनों से विभिन्न पदों पर भर्ती संबधी आवेदन प्राप्त हो रहे हैं जिस पर विज्ञापन क्रमांक तीन 26 मई 2023 का उल्लेख किया गया है। उक्त भर्ती संबंधी विज्ञापन साल 2023 में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आंमत्रित किया गया था, जिसे अपरिहार्य कारणों से भर्ती पर प्रतिबंध लगाते हुए निरस्त किया गया है। इसकी सूचना दैनिक अखबारों सहित बस्तर जिले के शासकीय वेबसाइट में प्रदर्शित किया गया था।
ऐसी स्थिति में उक्त निरस्त किए गए विज्ञापन के विरुद्ध पुनः भर्ती के लिए नए सिरे से आवेदन प्राप्त होना अवश्य किसी व्यक्ति द्वारा भ्रम फैलाकर बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आवेदन पत्र किसके द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है या बेचा जा रहा है संबंधी जानकारी आवेदकों से मोबाइल पर पूछे जाने पर संतोषप्रद जवाब नहीं दिया जा रहा है।
अपर कलेक्टर सीपी बघेल ने बताया कि जिले के सभी एसडीएम और तहसीलदार अपने क्षेत्र अंतर्गत आने वाले फोटोकॉपीयर दुकान, लोक सेवा केंद्र की जांच करेंगे। आवेदन पत्र विक्रय कर भर्ती संबंधी भ्रामक जानकारी फैलाने का कृत्य करते कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इस पर तत्काल रोक लगाते हुए ऐसे दुकानदार या फर्म संचालक व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।