

उत्तर बस्तर कांकेर 04 अक्टूबर 2021. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्दन कुमार के निर्देशन में अपर कलेक्टर श्री सुरेन्द्र प्रसाद वैद्य एवं डीण्एन कश्यप की उपस्थिति में नवरात्रि एवं दशहरा पर्व के संबंध में शांति समिति की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिये। उन्होंने नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19,संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए नवरात्र एवं दशहरा पर्व के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये हैं।
सामान्यतः मूर्ति की अधिकतम ऊंचाई 8 फीट होगी, परन्तु पी.ओ.पी. प्लास्टर ऑफ पेरिस से निर्मित मूर्ति बिक्री एवं स्थापित करना प्रतिबंधित रहेगा। मूर्ति स्थापना वाले पंडाल का आकार 15 ग 15 फीट से अधिक नहीं होना चाहिए। पंडाल के सामने कम से कम 500 वर्ग फीट की खुली जगह होनी चाहिए। जिससे कोई भी सड़क अथवा गली का हिस्सा प्रभावित न हो। मंदिर प्रांगण के भीतर नियत स्थान पर सभी ज्योत का प्रज्जवलन किया जायेगा। नियत स्थान पर अग्निशमन सुरक्षा के सभी उपाय किया जाना अनिवार्य होगा। ज्योत दर्शन के लिए दर्शनार्थियों व अन्य व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा। ज्योत प्रज्जवलन की जिम्मेदारी केवल मंदिर प्रबंधन समिति की होगी। मंडप या पंडाल के सामने दर्शकों के बैठने के लिए पृथक से पंडाल नही लगाया जाएगा।
दर्शकों एवं आयोजकों के बैठने के लिए कुर्सी नहीं लगाई जायेंगी। किसी भी एक समय में मंडप एवं सामने मिलाकर 50 व्यक्ति से अधिक न हो। मूर्ति दर्शन अथवा पूजा में शामिल होने वाला कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नहीं जायेगा। ऐसा पाये जाने पर संबंधित एवं समिति के विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति एक रजिस्टर संधारित करेगी। जिसमें दर्शन के लिए आने वाले सभी व्यक्तियों का नाम, पता, मोबाईल नंबर दर्ज किया जायेगा। ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके। मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति द्वारा सैनेटाईजर, थर्मल स्क्रिनिंग, ऑक्सीमीटर, हैंडवाश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जायेगी। कंटेनमेंट जोन में मूर्ति स्थापना की अनुमति नहीं होगी।
यदि पूजा की अवधि के दौरान भी उपरोक्त क्षेत्र कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित हो जाता है, तो तत्काल पूजा समाप्त करनी होगी। मूर्ति स्थापना के दौरान विसर्जन के समय अथवा विसर्जन के पश्चात् किसी भी प्रकार के भोज भंडारा की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति स्थापना के समय, स्थापना के दौरान,विसर्जन के समय, विसर्जन के पश्चात् किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र, धुमाल, ब्रास बैंड तथा अन्य वाद्य यंत्र जिनका पीएमपीओ 200 वाट से अधिक न हो, बजाने की अनुमति स्थापित पण्डल अथवा नियत स्थल के 100 मीटर के परिधि के अंतर्गत के लिए होगी, विर्सजन के साथ अनुमति नहीं होगी।
इन सभी शर्तों के अतिरिक्त भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश व आदेश का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। निर्देशों के उल्लंघन करने पर एपीडेमिक डिसीज एक्ट एवं विधि अनुकूल अन्य धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इस अवसर पर पार्षद मीना उके, विजय लक्ष्मी कौशिक, उगेश्वरी उईके, समिति सदस्य सुदर्शन खोब्रागडे़, अजय यादव, संतोष यादव, सुदर्शन, शुभमराज, दीपक, अरूण देवांगन, अनुराग उपाध्याय, गोपाल साना एसडीएम कांकेर कल्पना ध्रुव, एसडीओपी कांकेर चित्रा वर्मा, होमगार्ड के.के श्रीवास्तव सहित नगरपालिका तथा पुलिस विभाग के कर्मचारी उपस्थित थे।