कांकेर जिला के कोरर थाना क्षेत्र के बासकुण्ड निवासी एक आरोपी ने एक नाबालिग के साथ लगातार दुष्कर्म किया। इस दौरान पीड़िता से पैदा बच्चे की मौत हो गई, आरोपी ने बच्चे को बिना किसी को सूचित किए दफन कर दिया। परिजनों की शिकायत पर दर्ज केस के तहत न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए धारा 363 में 3 वर्ष 1000, धारा 366 में 5 वर्ष 2000 व धारा 376.2 पास्को 6 में आजीवन कारावास तथा 5000 रुपये का अर्थदण्ड सुनाया है।