भारत

प्रेम विवाह के लिए दो परिवार पर 34 लाख का जुर्माना 12 साल के लिए समाज से बहिष्कृत . . .

आजादी के 75 साल बाद देश में कई परिवर्तन आए लेकिन पुरानी परंपराओं ने आज भी युवा दिलों पर पहरा लगा रखा है। यदि ये पहरा कोई तोड़ भी दे तो उसे समाज के ठेकेदार सजा सुनाते हैं। आजादी के इतने साल बाद देश में कई परिवर्तन आए लेकिन पुरानी परंपराओं ने आज भी युवा दिलों पर पहरा लगा रखा है। यदि ये पहरा कोई तोड़ भी दे तो उसे समाज के से समाज के ठेकेदार सजा सुनाते हैं ऐसा ही मामला सामने आया है, राजस्थान के बाड़मेर जिले में जहां दो युवा दिल शादी के बंधन में बंधे तो पंचों ने इनके दोनों परिवारों पर 34 लाख रुपए का जुर्माना ठोंका है इसके साथ ही 12 साल के लिए समाज से बहिष्कृत कर दिया है।

सिवाना थाना इलाके की लूदराडा गांव के रहने वाले अंगार सिंह फ़ौज सिंह ने सिवाना थाने में मामला दर्ज करवाया है कि जातीय पंचों ने मिलकर उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया है इतना ही नहीं हुक्का पानी बंद करने का आदेश जारी कर दिया है इन लोगों पर आरोप है कि एक साल पहले उनके चचेरे भाई की पुत्री ने सिवाना के प्रेम सिंह पुरोहित के साथ प्रेम विवाह कर लिया थाए उसमें इन परिवारों ने खुलकर मदद की।

पीड़ित अंगार सिंह के अनुसार पिछले लंबे समय से कुछ लोग उन्हें सामाजिक तौर पर प्रताड़ित कर रहे थे और आखिर में जुलाई के महीने में पंचायत बुलाकर पहले तो 51.51 हजार रुपए लिए और उसके बाद सीधे तौर पर आरोप लगा दिया कि प्रेम विवाह में मदद की है। पीड़ित फ़ौज सिंह के अनुसार जबरन पंचायत में खड़ा करके अपमानित किया गया और यह फैसला सुनाया गया कि 12-12 सालों के लिए दोनों परिवारों को समाज से बहिष्कृत किया जाता हैण् साथ ही 17-17 लाख का जुर्माना देना होगा इस पूरे मामले में दोनों पीड़ितों ने कोर्ट की शरण ली जिसके बाद सिवाना थाने में मामला दर्ज हो सका । अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है




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Jaya Dhruw

पत्रकारिता के लिए समर्पित . .



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