

मध्य प्रदेशराज्य पुर्नगठन अधिनियम 2000 के तहत धारा 49 को विलोपित कर केन्द्र के समान महंगाई राहत के भुगतान के आदेश तत्काल जारी किये जाने तथा इस मांग के पूर्ति के अभाव में आगामी 3 जनवरी 22 को मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के समक्ष जंगी घेराव करने की सूचना के संबंध में मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन रायपुर को कांकेर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है।
मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की तहत धारा 49 के छठवीं अनुसूची के प्रावधानों के कारण राज्य के सेवानिवृत्त पेंशनरों को महंगाई राहत एवं अन्य आर्थिक स्वत्वों के भुगतान हेतु मध्य प्रदेश सरकार की सहमति लेने की बाध्यता है। इसलिए राज्य के पेंशनरों को केंद्र के समान महंगाई राहत के आदेश आज तक लंबित हैं, जिसके कारण पेंशनर व्यथित और आक्रोशित हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर महासंघ के जबलपुर महासम्मेलन 5 दिसंबर 2021 में लिए निर्णय के तहत छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर फेडरेशन के समर्थन से राज्य के चार पेंशनर संगठन क्रमशः छत्तीसगढ़ पेंशन धारी कल्याण संघ, छत्तीसगढ़ प्रगतिशील पेंशनर कल्याण संघ, पेंशनर एसोसिएशन तथा भारतीय राज्य में पेंशनर महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश आवाहन पर संयुक्त रूप से मांग पूर्ति हेतु एक साथ आंदोलन करने का निर्णय लिया है
इनकी एकसूत्रीय मांग है कि मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 को तत्काल विलोपित करने की कार्यवाही कर मध्य प्रदेश सरकार से सहमति लेने की प्रक्रिया को हमेशा के लिए बंद कर तत्काल केंद्र के समान महंगाई रहा भुगतान करने के आदेश प्रसारित किए जाएं। राज्य के पेंशनरों के आर्थिक सुधारों के भुगतान में धारा 49 की विलोपित करने संबंधित इस 1 सूत्रीय मांग को पूरा करने की कार्यवाही तत्काल करने की तथा मांग पूर्ति प्रभाव में छत्तीसगढ़ राज्य में सारे पेंशनर 3 जनवरी 2020 को मंत्रालय के समक्ष जंगी प्रदर्शन कर घेराव करने के लिए बाध्य रहेंगे।