बस्तर संभाग

पंचायत उप निर्वाचन क्षेत्रों में कलेक्टर द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी...

कांकेर/बस्तर मित्र

जिले में पंचायत पदाधिकारियों के उप निर्वाचन के दौरान मतदाताओं को बिना किसी डर, भय तथा दबाव के निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर प्रदान करने तथा चुनाव संबंधी आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित करने और निर्वाचन की कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चन्दन कुमार द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 1 एवं 2 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं।

जिले के जनपद पंचायत कांकेर के अंतर्गत ग्राम पंचायत धनेलीकन्हार, कापसी, मालगांव, कोकड़ी, पुसवाड़ा, दसपुर, इच्छापुर तथा जनपद पंचायत नरहरपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत देवरी बालाजी, मर्रामपानी, भिरौद, डुमरपानी, कुम्हानखार, चोरिया, बनसागर, मारवाड़ी और जनपद पंचायत चारामा अंतर्गत ग्राम पंचायत चिनौरी, शाहवाड़ा, काटागांव, दरगहन, अरौद, गिरहोला तथा जनपद पंचायत अंतागढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत मातला-ब, नवागांव, हिन्दुबिनापाल, कोलियारी  और जनपद पंचायत दुर्गूकोंदल अंतर्गत ग्राम पंचायत तराईघोटिया, चिहरो, दुर्गूकांदल तथा जनपद पंचायत भानुप्रतापपुर अंतर्गत ग्राम हरनपुरी, घोठा, चिल्हाटी, धनेली, बोगर, डोंगरकट्टा और जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा अंतर्गत ग्राम ढोरकट्टा, आलोर, प्रेमनगर, मण्डागांव, कड़में, दड़वीसाल्हेभाट, बड़ेझाड़कट्टा, द्वारिकापुरी, यशवंतनगर, बापुनगर, कोयगांव,

विवेकानंदनगर, कल्याणपुर, रविन्द्रनगर, मायापुर, बैकुण्ठपुर, रामकृष्णपुर, हरिहरपुर, चांदीपुर, चाणक्यपुरी, छोटेकापसी, कृष्णानगर, बलरामपुर, परतापुर, कामतेड़ा, कौड़ेसाल्हेभाट, कोयलीबेड़ा, केसेकोड़ी, भिंगीडार, चन्दनपुर, श्यामनगर, माटोली, दुर्गापुर, पुरूषोत्तमनगर, जयश्रीनगर, वनश्रीनगर, कारेकट्टा, श्रीपुर, लक्ष्मीपुर, सावेर, विजयनगर, बांदे कॉलोनी, नागलदंड, हनुमानपुर, विष्णुपुर, विकासपल्ली, उलिया, आकमेटा, रेंगावाही, ताड़वायली, कंदाड़ी, सितरम, पानीडोबीर, राधानगर, गोविंदपुर, जानकीनगर, स्वरूपनगर, मेण्ड्रा, बदरंगी, तुलसानी, ईरकबुट्टा के  क्षेत्र में 22 जनवरी 2022 तक कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा भले ही वे अनुज्ञप्तिधारी हो, किसी भी प्रकार विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र एवं धारदार हथियार लेकर नहीं चलेगा। निर्वाचन कर्तव्यस्थ पर तैनात सुरक्षा कर्मी, धार्मिक कारणों से छूट प्राप्त व्यक्तियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा तथा वे इस प्रतिबंधात्मक आदेश के प्रभाव से मुक्त रहेंगे। कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में विस्फोटक सामग्री अस्त्र.शस्त्र एवं धारदार हथियार लेकर चलने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को प्रेरित नहीं किया जावेगा।

पंचायत उप निर्वाचन के दौरान विभिन्न सभाओं, रैली, जुलूस आदि करने के पूर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी कांकेर, चारामा, भानुप्रतापपुर, पखांजूर, अंतागढ़ अथवा कार्यपालिक दण्डाधिकारी कांकेर, नरहरपुर, चारामा, भानुप्रतापपुर, अंतागढ़, दुर्गूकोंदल, पखांजूर, बांदे, कोयलीबेड़ा, से अनुमति लिया जाना आवश्यक होगा। आवेदन पत्र में स्थान एवं जुलूस के मार्ग आदि का स्पष्टतः उल्लेख किया जाना आवश्यक है। सभा, रैली, जुलूस आदि में लाऊडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र आदि के लिए उपयोग किये जाने के पूर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी कांकेर, चारामा, भानुप्रतापपुर, पखांजूर, अंतागढ़ अथवा कार्यपालिक दण्डाधिकारी कांकेर, नरहरपुर, चारामा, भानुप्रतापपुर, अंतागढ़, दुर्गूकोंदल, पखांजूर, सरोना, कोरर, आमाबेड़ा, बांदे, कोयलीबेड़ा से अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है तथा 22 जनवरी 2022 तक जनपद पंचायत कांकेरए नरहरपुरए चारामाए अंतागढ़ए दुर्गूकांदलए भानुप्रतापपुर एवं कोयलीबेड़ा के उपरोक्त ग्राम पंचायत क्षेत्रों में प्रभावशील रहेगा।




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