बस्तर संभाग

कोरोना का कहर फिर से शुरु, कांकेर जिले में 144 धारा लागू...

कोरोना संक्रमण के मामलों के बढ़ने के बाद शासन-प्रशासन हरकत में आ गया है। कांकेर मेले में उमड़ रही लोगों की भीड़ और कोरोना गाइड लाइन के उल्लंघन को देखते हुए जिले में धारा 144 लागू होने के बाद मंगलवार शाम जिला मुख्यालय में आयोजित वार्षिक मेले को बंद करा दिया गया है। पुलिस व प्रशासन की टीम ने मेले में पहुंचकर मेले के आयोजकों व मेले में पहुंचे लोगों को अनाउंसमेट के माध्यम से इसकी जानकारी दी। लंबे समय से कोरोना को लेकर सेफ जोन बने रहे कांकेर जिले में फिर से कोरोना सक्रिय हो गया है। जिले के भानुप्रतापुर में पांच के अलावा कांकेर तथा नरहरपुर में एक एक कोरोना संक्रमित मिलने के बाद कलेक्टर कांकेर ने जिले में धारा 144 लगा दी है।

तहसीलदार आनंदराम नेताम व थाना प्रभारी शरद दुबे टीम के साथ मेला स्थल पर पहुंचे। जहां धारा 144 लागू होने के चलते मेला बंद किया जाने को लेकर अनाउंसमेंट किया गया। थाना प्रभारी शरद दुबे ने बताया कि जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसके परिपालन में मेले को बंद कराने की कार्रवाई की गई जिससे कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। आम जनता से अपील कि शारीरिक दूरी का पालन करें और मास्क लगाए। जिसमें लोगों का सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। तहसीलदार आनंद नेताम ने बताया कि कोरोना संक्रमण की बढ़ते दर को देखते हुए कलेक्टर के द्वारा धारा 144 लागू की गई है। भीड़ ज्यादा होने से संक्रमण बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है, जिसे देखते हुए धारा 144 लागू होने के बाद मेले को बंद कराने की कार्रवाई की जा रही है। सभी व्यापारियों से अपील की गई है कि मेले से अपना सामान समेट लें। मेला घुमने के लिए आए लोगों से घर लौटने की अपील की गई है।

इसके साथ ही गुरुवार से भरने वाला गोविंदपुर मेला भी अब नहीं भरेगा। वहां केवल पूजा पाठ कर परंपरा का निर्वाह किया जाएगा। सोमवार तथा मंगलवार को जिले में 7 नए कोरोना संक्रमित पाए गए जिनमें कांकेर में 1, नरहरपुर में 1 तथा भानुप्रतापपुर के कन्हारगांव स्थित एसएसबी कैंप के पांच जवान शामिल हैं। इसके साथ ही जिले में कुल 8 एक्टिव पॉजिटिव मरीज हो गए हैं। पांच जवानों के एक साथ कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद कन्हारगांव में हड़कंप मच गया।

जिले में अब लोगों के लिए मास्क का प्रयोग करना फिर से अनिवार्य बना दिया गया है। घर से निकलने पर लोगों को अब मास्क का प्रयोग करना होगा। ऐसा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही शारीरिक दूरी का पालन किया जाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। किसी आयोजन में 200 से अधक व्यक्तियों की उपस्थिति की संभावना होने की स्थिति में संबंधति अनुभाग के अनुविभागीय दंडाधिकारी से लिखित में पूर्वानूमति अनिवार्य कर दी गई है। साथ ही जिले के सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान, माल, थोक विक्रेता प्रतिष्ठान, जिम, सिनेमाघर, होटल, रेस्टोरेंट, मेरिज पैलेस व अन्य जगहों पर क्षमता का एक तिहाई लोगों को उपस्तिथि की ही अनुमति होगी। जिन्हें कोविड प्रोटोकाल का पालन करना होगा।




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LAXMI JURRI

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