कांकेर/बस्तर मित्र
भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश के परिपालन में विकासखण्ड चारामा अंतर्गत नगर पंचायत चारामा के वार्ड क्रमांक-11, ग्राम पंचायत माहुद (मेहता का मकान) एवं ग्राम पंचायत रतेसरा (सेंट अल्फोंसा गर्ल्स हॉस्टल) में 01-01 व्यक्ति के नोवल कोरोना वायरस से संक्रमित पाये जाने के कारण संक्रमित के घरों को चिन्हांकित करते हुए चिन्हांकित क्षेत्र को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्दन कुमार द्वारा माइक्रो कन्टेमेंट जोन घोषित किया गया है। माइक्रो कन्टेमेंट जोन में प्रवेश, निकास हेतु केवल एक द्वार होगा, जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी फिजिकल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करते हुए मेडिकल इमरजेंसी, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज करेंगे।
माइक्रो कन्टेमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा घर पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी हेतु विधिवत परिवहन अनुमति इन्सीडेंट कमाण्डर द्वारा दी जावेगी। माइक्रो कन्टेमेंट जोन में सभी प्रकार के आवागमन एवं सामूहिक गतिविधि पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी एवं कृषि कार्य को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से माइक्रो कन्टेमेंट जोन, मकान के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी की दशा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कांकेर तथा खण्ड चिकित्सा अधिकारी के परामर्श व अनुमति से इन्सीडेंट कमाण्डर द्वारा पास जारी किया जाएगा। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में संलग्न व्यक्ति फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा सेनिटाईजेशन सुनिश्चित करते हुए माइक्रो कन्टेमेंट जोन में प्रवेश कर सकेंगे।
अन्य किसी भी व्यक्ति को माइक्र्रो कन्टेमेंट जोन के नियमों का कड़ाई से पालन कराने का उत्तरदायित्व संबंधित थाना प्रभारी का होगा। स्वास्थ्य विभाग के मानकों के अनुरूप व्यवस्था हेतु पुलिस पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जावेगी। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में आवश्यक सर्विलांस, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एवं सेम्पल जॉच आदि की कार्यवाही की जावेगी। माइक्रो कन्टेमेंट जोन की सतत निगरानी करने तत्पश्चात संक्रमण की रोकथाम का आंकलन कर संक्रमण के शून्य रहने पर उक्त क्षेत्र से कंटेमेंट हटाने की प्रक्रिया नियमानुसार संपादित करने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्दन कुमार द्वारा आदेशित किया गया है। माइक्रो कन्टेमेंट जोन में कार्यवाही हेतु अधिकारियों को दायित्व सौंपे गये हैं। कानून, पुलिस व्यवस्था के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी चारामा एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कांकेर को दायित्व सौंपा गया है। केवल एक प्रवेश, निकास की व्यवस्था हेतु बेरिकेटिंग के लिए लोक निर्माण विभाग कांकेर के कार्यपालन अभियंता को दायित्व सौंपे गये हैं।
इसी प्रकार माइक्रो कन्टेमेंट जोन में सेनेटाईजेशन की व्यवस्था हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत चारामा एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पंचायत चारामा तथा एसओपी अनुसार घरों का एक्टिव सर्विलांस, दवा, मास्क, पीपीई किट एवं बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए खण्ड चिकित्सा अधिकारी चारामा और माइक्रो कन्टेमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु तहसीलदार चारामा को दायित्व सौंपे गये हैं।