कांकेर/बस्तर मित्र
कपड़े का व्यवसाय करने के उद्देश्य से महिला व्यवसायी द्वारा शहर की एक दुकान से उधार में कपड़े खरीदकर ले जाने और बाद में खरीदी की राशि का भुगतान न करने का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने दंतेवाड़ा निवासी महिला व्यवसायी के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है। शहर के मांझापारा की निवासी श्वेता चौबे ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई कि वह कांकेर मे पारूल कलेक्शन के नाम से कपड़े का दुकान का संचालन करती है। दंतेवाड़ा गीदम निवासी अनावेदिका प्रीतम कौर गीदम में दुकान संचालन करती थी। प्रीतम कौर कपड़ा लेनदेन का संबंध बनाकर उसे विश्वास मे लेकर व्यवसाय के लिए कपड़ा ले जाती थी।
अनावेदिका ने 2015-2016 मे अलग-अलग समय में आवेदिका की दुकान से सात बार मे पांच लाख रुपये का कपड़े खरीदे और पैसे बाद में देने की बात बोलकर बिना पैसे दिए कपड़ा कांकेर से लेकर गीदम चली गई थी। कपड़े की बिक्री के लिए वह फिर से कपड़े की खरीददारी करने के लिए कांकेर पहुंची। जिस पर आवेदिका श्वेता चौबे ने उसे पूर्व में खरीदी गई कपड़ों की बकाया राशि भुगतान करने के लिए कहा। जिस पर प्रीतम कौर ने बाद में पैसे देने की बात कही।
पूर्व के पैसों का भुगतान नहीं करने पर आवेदिका ने अनावेदिका को कपड़ा देने से इंकार कर दिया और बकाया पैसों की मांग करने लगी। जिस पर प्रीतम कौर टालमटोल करती रही। पुलिस ने अनावेदिका प्रीतम कौर निवासी गीदम के द्वारा पांच लाख रुपये का कपड़ा बिना पैसे दिये खरीद कर पैसा बाद मे देने की बात बोलकर उक्त कपडे को बेचकर पैसा नहीं देना और बेईमानी के आशय से आवेदिका के साथ न्याय भंगकर धोखाधड़ी करना पाए जाने पर प्रीतम कौर के विरूद्ध धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध किया है।