कांकेर/बस्तर मित्र।
कलेक्टर चन्दन कुमार ने जिले में पदस्थ अपर कलेक्टर एवं संयुक्त कलेक्टरों के मध्य नये सिरे से कार्य विभाजन किया है, जिसके अनुसार अपर कलेक्टर सुरेन्द्र प्रसाद वैद्य को अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी तथा तहसील के राजस्व प्रकरण छ.ग. भू-राजस्व संहिता के तहत् प्रस्तुत अपील (धारा 170 ख के अपील को छोड़कर ) पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन, प्रकरणों मद परिवर्तन, संबंधी प्रकरणों का निराकरण एवं छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के अंतर्गत प्रस्तुत अपीलीय प्रकरणों के निराकरण का दायित्व सौंपा गया है।
इसके अलावा उन्हें प्रभारी अधिकारी . जिला कार्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के अवकाश एवं अग्रिमए चिकित्सा व्ययए यात्रा भत्ता संबंधी सम्पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजित किया गया है, (नीतिगत निर्णय को छोड़कर) तृतीय श्रेणी कार्यपालिक अधिकारी, कर्मचारियों के 01 माह तक अर्जित अवकाश स्वीकृति का अधिकार तथा उससे ऊपर के अवकाश प्रकरण स्वीकृति हेतु कलेक्टर को प्रस्तुत किए जाएंगे।
जिला नजूल अधिकारी, जिला नजूल, नजूल नवकरण शाखा, जिला सत्कार अधिकारी, जिला खेल अधिकारी, खनिज शाखा, खाद्य शाखा, नगर सेना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला पंचायत को छोड़कर) नगरीय कल्याण, नगर पालिक, नगर पंचायत, जिला शहरी विकास अभिकरण, प्रस्तुतकार शाखा (रीडर टू कलेक्टर शाखा, कलेक्टर की ओर से जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन, शपथ पत्रों पर हस्ताक्षर) प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन, जिला विभागीय जाॅच शाखा, विवाह अधिकारी, प्रभारी अधिकारी वारिसान प्रमाण पत्र नक्सल प्रभावितों के योजनाओं की माॅनिटरिंग एवं विकास, स्वास्थ्य विभाग, आयुष विभाग, क्रेडा विभाग समाज कल्याण, कोष लेखा पेंशन एवं वेब इन्फाॅर्मेशन मैनेजर इत्यादि के दायित्व सौंये गये हैं। इसके अलावा कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्य का निर्वहन करेंगे।
संयुक्त कलेक्टर गौरी शंकर नाग को उप जिला निर्वाचन अधिकारी (सामान्य), वित्त एवं स्थापना शाखा, नजारत, विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड, राहत, पुर्नवास शाखा, जिला योजना सांख्यिकी विभाग, अल्पसंख्यक शाखा, मालिक मकबुजा प्रकोष्ठ, चिप्स, लोक सेवा केन्द्र, नोडल अधिकारी, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, नोडल अधिकारी.ग्रामीण सचिवालय, बीस सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण, आवक-जावक शाखा, श्रम, बाल श्रमिक शाखा, प्रपत्र शाखा, ग्रामीण सचिवालय का प्रभारी अधिकारी बनाया गया है।
संयुक्त कलेक्टर अंजोर सिंह पैकरा को उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय), राजस्व शाखा, राजस्व लेखा शाखा, राजस्व मुहर्रिर शाखा, वरिष्ठ लिपिक शाखा - 01, 02, एवं 03 लायसेंस शाखा, सांख्यिकी शाखा, मुख्य प्रतिलिपिकार शाखा, पासपोर्ट शाखा, विकास शाखा, पेंशन प्रकरण, सहायक अधीक्षक, सामान्य, निरीक्षण, व्यवहारवाद, धार्मिक न्यास, धर्मस्व, पुरातत्व एवं पर्यटन, लोक सेवा गारण्टी अधिनियम, अल्प बचत शखा, जन शिकायत, जनदर्शन शाखा, जनशिकायत निवारण प्रकोष्ठ, जनदर्शन से प्राप्त आवेदन पत्रों में टीप अंकित करना, जनगणना, नोडल अधिकारी विभागीय बैठक, विडियो काॅन्फ्रेंस, वन अधिकार पट्टा वास्तविक कब्जा के पुष्टि कर प्रतिवेदन कलेक्टर के समक्षा प्रस्तुत करना, विविध शाखा इत्यादि का प्रभारी अधिकारी बनाया गया है।