बस्तर संभाग

शराब पीकर ट्रक चलाने वाले ट्रक चालक के विरुद्ध कार्यवाही 41500 का जुर्माना . . .

कांकेर/बस्तर मित्र।

पुलिस अधीक्षक कांकेर शलभ कुमार सिन्हा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कांकेर गोरखनाथ बघेल एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस चित्रा वर्मा पर्यवेक्षण में थाना कांकेर पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन ट्रक चलाने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करते हुए न्यायालय में पेश किया जहां माननीय न्यायालय द्वारा 41500 रुपये जुर्माना से दंडित किया गया है।

मामले का विवरण इस प्रकार है कि थाना कांकेर पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है इसी तारतम्य में दिनांक 09.02.2022 को पुलिस द्वारा चेकिंग दौरान ट्रक क्रमांक CG 19 BH 1905 को रोका गया ट्रक चालक ओमप्रकाश दुबे पिता कुवर सिंह दुबे उम्र 36 वर्ष निवासी पखांजूर इंदिरा आवास थाना पखांजूर को जांच के दौरान शराब पीकर वाहन चलाना पाए जाने पर एवं ट्रक ड्राइवर द्वारा ड्रायविंग लायसंस पेश नहीं करने पर एवं ट्रक मालिक वाहन मालिक दीपांकर विश्वास पिता शंकरलाल विश्वास उम्र 30 वर्ष निवासी पखांजूर के द्वारा बिना लाइसेंसधारी व्यक्ति से वाहन चलवाना पाए जाने से ट्रक ड्राइवर एवं वाहन मालिक दोनों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट इस्तगासा तैयार कर न्यायालय पेश किया गया ।

ट्रक ड्राइवर ओमप्रकाश दुबे पिता कुवर सिंह दुबे उम्र 36 वर्ष निवासी पखांजूर के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 ,3/181, के अंतर्गत 25500 रुपये ट्रक मालिक दीपांकर विश्वास के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 5/180,190(2),130(3)/177 के तहत 15000 रुपये इस प्रकार ट्रक ड्राइवर एवं ट्रक मालिक के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा कुल 41500=00 रुपया का जुर्माना से दण्डित किया गया थाना कांकेर पुलिस लगातार अभियान चलाकर शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करनी है जिससे कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके।




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Mannu Ram Kawde

पत्रकारिता के लिए समर्पित . .



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