बस्तर संभाग

सड़क दुर्घटना एवं वाहनों की तेज रफ्तार रोकने के संबंध में दिशा निर्देश . . .

कांकेर

सड़क दुर्घटना एवं वाहनों की तेज रफ्तार रोकने के संबंध में यातायात विभाग कांकेर द्वारा समस्त बस संचालकों को दिशा निर्देश जारी किया । आये दिन यह देखने में आ रहा है कि बस चालक, सह चालक या बस भरने वाले व्यक्ति द्वारा यात्री को कहीं भी रोक कर बस में बैठाया जाता है,किन्तु यात्री को अपने स्टापेज में उतरने के लिये हमारा टायमिंग हो रहा है कहकर बस को नहीं रोका जाता है, जिससे यात्रियों के साथ आपसी विवाद हो जाता है जबकि बस स्टैंड से सही समय पर निकलने के बाद चालक द्वारा बहुत ही धीमी गति से (संचालित यातायात गति से भी कम) सवारी लेते हुए चला जाता है तथा अन्य नॉन स्टापेज पर सवारी चढ़ाने के लिए अधिक देर तक बस को रोक दिया जाता है जिससे अगले गंतव्य स्थान पहुंचने हेतु समय का अभाव हो जाता है जिसके कारण बस चालकों द्वारा बसों को समय पर पहुंचाने के लिए तेज रफ्तार का सहारा लिया जाता है जिस कारण से बसों की तेज रफ्तार एवं प्रतिस्पर्धा से सड़क पर दौड़ने के कारण आए दिन से सड़क दुर्घटना हो रही है बस संचालकों की मनमानी एवं कर्मचारियों द्वारा यात्रियों से दुर्व्यवहार करने संबंधित शिकायतें प्राप्त हो रही है जिस पर अंकुश लगाया जाना अति आवश्यक है ।

यातायात विभाग कांकेर द्वारा दिशा निर्देश में बसों पर किरायादार सूची चस्पा नहीं किया जाता है एवं परिचालक के अतिरिक्त अलग.अलग जगहों पर सब परिचालक नियुक्त रहता है तथा उनके द्वारा यात्री की निर्धारित दर से अधिक राशि लिया जाता है टिकट में यात्री कहां से कहां तक सफर कर रहा है लेख नहीं किया जाता टिकट में मात्र रकम लिख दिया जाता है। सभी बसों में प्रेशर हार्न का उपयोग किया जा रहा है जो कि प्रतिबंधित है अगर कंपनी द्वारा प्रसारण लगाया जाता है तो उसकी तीव्रता का प्रमाण पत्र साथ में रखा जावे अन्यथा प्रेशर होने पर कार्यवाही की जायेगी, बस स्टैंड में समय सारणी व किराया सूची अंकित किया जावे, बसु का टाइमिंग के 15 मिनट पूर्व ही रेट में बस लगाकर सवारी भरावे बस स्टैंड में अन्यत्र स्थानों में बस खड़ा किया तैयार बाद इतना किया जावे, यात्रा के दौरान टिकट काटने के बाद निर्धारित सीट नादिया जाकर बस कर्मचारी द्वारा यात्रियों से दुर्व्यवहार किए जाते हैं। चालक व परिचालक द्वारा निर्धारित गढवी स्वागत धारण किया जावे, शहर में यातायात हेतु निर्धारित गति सीमा पर ही बसों का संचालन किया जावे, महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर बसों में जीपीएस लगाया जावे, बसों में स्पीड गवर्नमेंट चालू हालत में हो, महिलाओं हेतु 25% सीट चिन्हा खींचकर आरक्षित रखा जावे, बसों में काली फिल्म ना लगाया जाए, यात्रियों से सौहार्दपूर्ण व्यवहार किया जावे, यातायात नियमों का पालन किया जावे। दिए गए निर्देशों का अवेहलना करते पाए जाने पर सीधे वैधानिक कार्य की जाएगी।




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Mannu Ram Kawde

पत्रकारिता के लिए समर्पित . .



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