
नगरीय निकाय चुनाव के लिए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं. संवेदनशील मतदान केंद्रों में पुलिस बल के साथ होमगार्ड की भी ड्यूटी लगाई गई है. साथ ही साथ जिन शहरों के वार्डों में सबसे ज्यादा वोटर्स हैं वहां पर विशेष निगरानी दल को नियुक्त किया गया है. मतदान दलों के साथ सुरक्षाकर्मियों को भी रवाना किया गया है. अति संवेदनशील और संवेदनशील मतदान केंद्रों में सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल को तैनात किया गया है.ऐसे इलाकों में पुलिस पेट्रोलिंग टीम को भी नियुक्त किया गया है.संवेदनशील मतदान केंद्रों के 50 मीटर दूर ही पंडाल लगाकर पर्चियां बांटने की अनुमति दी गई है. नगरीय निकाय के आम निर्वाचन 2025 के लिए मतदान केन्द्र पर मतदाता की पहचान स्थापित करने के लिए 18 प्रकार के दस्तावेजों को मान्य किया गया है.
1. भारत निर्वाचन आयोग से मिला मतदाता पहचान पत्र। 2. बैंक / डाकघर फोटोयुक्त पासबुक। 3. पासपोर्ट। 4. आयकर पहचान-पत्र (PAN CARD) 5. आधार कार्ड। 6. राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्थानीय निकाय अथवा अन्य निजी औद्योगिक संस्थानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र। 7. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज। 8. मनरेगा जॉब कार्ड। 9. फोटो युक्त स्वास्थ्य बीमा योजना (स्मार्ट) कार्ड। 10. ड्राइविंग लाइसेंस। 11. स्वतंत्रता सेनानी फोटो युक्त पहचान पत्र 12. केन्द्रीय अथवा छ.ग. राज्य माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी दसवीं एवं बारहवीं की फोटोयुक्त अंकसूची 13. बार काउंसिल द्वारा अधिवक्ताओं को जारी फोटोयुक्त परिचय-पत्र 14. फोटो युक्त निः शक्तता प्रमाण पत्र 15. फोटो युक्त राशन कार्ड 16. महाविद्यालय अथवा विद्यालय द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान-पत्र 17. फोटोयुक्त शस्त्र लायसेंस।