
छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध नियम 08 अगस्त 2022 से राज्य में पेसा नियम लागु किये गये है जिसे सभी पेसा क्षेत्रों में परिपालन आवश्यक किया जाना है ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मिलन के एम माह के भीतर ग्राम सभ अपने अध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। वर्तमान में चुनाव उपरांत 03 मार्च 2025 को ग्राम पंचायतों का प्रथम सम्मेलन पूर्ण किया जा चुका है।
ग्राम पंचायत सभा में अपने क्षेत्र में संसाधन नियोजन एवं प्रबंधन समिति तथा शांति एवं न्याय समिति का गठन करेगी। प्रतिवर्ष विभागों द्वारा वार्षिक और दीर्घकालिक यंोजना का प्रचलित वित्तीय वर्ष में स्वीकृत बजट में अनुशासित अधोसंरचना, हितग्राही मूलंक एवं प्रशिक्षण मद के प्रावधानों की जानकारी मई माह तक ग्राम पंचायतवार अनिवार्य रूप से उपलबध कराएगी।
इस प्रकार ग्राम सभा द्वारा कार्यक्रमों, परियोजनाओं अथवा निर्माण कार्यो का अनुमोदित ग्राम पंचायत द्वारा क्रियान्वयन आरम्भ करने पूर्व अनुमोदित करेगा एवं कार्य की पूर्णता प्रमाण पत्र लगाने से पूर्व, ग्राम सभा से कार्यो की गुणवत्ता एवं उस पर व्यय आदि के संबंध में प्रमाण पत्र संलगन किया जायेगा।
ग्राम पंचायत अंतर्गत पटवारी एवं बीट गार्ड गांव की सीमा के भीत के राजस्व और वन अभिलेख-नक्शा, खसरा, बी-1 की जानकारी विभाग का वित्तीय वर्ष शुरू होने के प्रथम सप्ताह में ग्राम सभा को उपलब्ध करवाएगे। अधिकारी 3 माह के भीतर त्रुटि सुधाी के प्रकरण का निराकरण कर ग्राम सभा को पटवारी के माध्यम से सूचित करेंगा।
छत्तीसगढ़ साहूकारी अधिनियम 2010 की धारा 1 उपधारा 2 अनुसार इसका विस्तार निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों के सिवाय छत्तीसगढ़ परा होगां अर्थात अनुसूचित क्षेत्र में साहूकारी पूर्णतः प्रतिबंधित है एवं भारतीय रिजर्व बैंक (त्ठप्) एवं पंजीकृत संस्थाये ही अनुसूचित क्षेत्र में कर्ज लेन-देन हेतु अधिकृत होगे। ऐसी संस्थाओं को ग्राम पंचायत भवन या कुछ अन्य सार्वजनिक स्थान पर ब्याज की दर के संबंध में एक सूचना पटल लगाना अनिवार्य होगा।