कांकेर/बस्तर मित्र
जिले में कोविड-19 पॉजिटिव पत्रण की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 अधिनियम 2005 की धारा 3034 एपिडेमिक एक्ट 1987 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन चंदन कुमार कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा जिला उत्तर बस्तर कांकेर में निम्नलिखित आदेश किया गया है।
1. जिले के समस्त शासकीय एवं अशासकीय शिक्षण संस्थान (प्राथमिक व माध्यमिक) तथा इनमें अध्ययनरत छात्र छात्राओं के आश्रम, छात्रावास, आंगनबाड़ी केंद्र, लाइब्रेरी, कोचिंग संस्थान आगामी आदेश पर्यंत बंद रहेंगे। इस कक्षाओं का संचालन ऑनलाइन माध्यम से किया जावे कोविड-19 हेतु 15 से 18 वर्ष वर्ग के बच्चों को स्कूल परिसर में कोविड-19 एवं सर्जिकल डिस्टेंस का पालन करते हुए वैक्सीनेशन किया जावेगा।
2. समस्त शासकीय कार्यालयों में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की उपस्थिति एक तिहाई होगी। उपस्थिति के संबंध में प्रभारी अधिकारी द्वारा रोस्टर तैयार किया जावेगा। कार्यालय में उपस्थित कर्मचारियों के अलावा शेष कर्मचारी work-from-home पद्धति से कार्य करेंगे आवश्यकता पड़ने पर कर्मचारियों को कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। समस्त अधिकारी कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे एवं सभी कर्मचारी मोबाइल के माध्यम से अपने प्रभारी अधिकारी के संपर्क में रहेंगे। कार्यालय में उपस्थित अधिकारी कर्मचारी अनिवार्य रूप से फेस मास्क सैनिटाइजर फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। सभी अधिकारी कर्मचारी को कोविड-19 के दोनों टीका लगवाना अनिवार्य होगा।
3. समस्त निजी संस्थाओं एवं केंद्र शासित कार्यालयों जैसे - बैंक, डाकघर, बीमा, फाइनेंस कंपनी इत्यादि में भी न्यूनतम उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए आवश्यकतानुसार work-from-home पद्धति से कार्य कराया जावे। यह आदेशित किया जाता है कि इन संस्थानों में आगंतुकों के लिए यथासंभव टेंट एवं बैठक व्यवस्था सुनिश्चित की जावे किसी भी स्थिति में भीड़-भाड़ ना हो एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का अनिवार्यता पालन कराया जावे।
4. सार्वजनिक प्रतिष्ठानों एवं व्यवसायिक संस्थानों में कर्मचारियों की न्यूनतम उपस्थिति के साथ-साथ समस्त कर्मचारियों को तथा आगंतुक ग्राहकों को फेस मास्क सैनिटाइजर एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा। उल्लंघन की दशा में राजस्व एवं नगरीय निकाय के अधिकारी पुलिस विभाग के सहयोग से चालानी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
5. जिले के समस्त साप्ताहिक हाट बाजार एवं दिल्ली मार्केट में दुकान पचरा लगाने की व्यवस्था फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ की जावे। किसी भी स्थिति में इन संस्थानों पर भीड़ भाड़ ना हो इसकी सतत निगरानी नगर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमशः नगरी निकाय तथा जनपद पंचायत के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा सुनिश्चित की जावे।
उक्त निर्देशों के अनुक्रम में उल्लेखनीय है कि जिले में चिकित्सा सेवाएं वाटर सप्लाई स्वच्छता बिजली आपूर्ति अग्निशमन सेवाएं कानून व्यवस्था एवं अन्य अति आवश्यक सेवाएं निरंतर संचालित रहेंगी तथा उक्त सेवाओं में work-from-home पद्धति लागू नहीं होगा। आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।