लोकसभा सांसद क्षेत्र कांकेर के द्वारा, अंतागढ़ तहसीलदार के साथ दुर्व्यवहार...

लोकसभा सांसद क्षेत्र कांकेर के द्वारा, अंतागढ़ तहसीलदार के साथ दुर्व्यवहार...

कांकेर/बस्तर मित्र

जिला कांकेर क्षेत्र के लोकसभा सांसद के खिलाफ अंतागढ़ में पदस्थ तहसीलदार लोमस कुमार मिरी ने कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौपते हुए बताया कि दिनांक 7 जनवरी 2022 को अतिक्रमण हटाने के विवाद को लेकर लोकसभा सांसद अपने समर्थकों के साथ बीच सड़क पर अपशब्दों का प्रयोग करते हुए लोमेश कुमार मिरी के साथ दुर्व्यवहार कर अपमानित किया गया। जिससे लोमेश कुमार मिरी ने लोकसभा सांसद के इस कृत्य की निन्दा किये जाने की मांग कि है।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैः-

नगर पंचायत क्षेत्र अंतागढ़ में खसरा नंबर 415 रकबा 2.18 हे. शासकीय मद में दर्ज है। इसी भूमि के सामने शासकीय महाविद्यालय निर्मित है। वाद भूमि खसरा नंबर 415 रकबा 2.18 हे. शासकीय भूमि में 0.02 हे. भूमि पर कुछ वर्षाें पहले हलीमा बेगम नाम की परित्यक्ता महिला ने अपना कच्चा घर निर्माण किया था। वर्ष 2017 में अतिक्रमण के प्रकरण में तहसील न्यायालय में 5,000 अर्थदण्ड चालान के माध्यम से जमा किया तथा ब्ळज्ब् में पावती लिया गया है। दिनांक - 27/06/2021 को श्रीमती कल्पना जैन पति श्री विजय जैन ने अपने बलपूर्वक अपने आप को भाजपा के कार्यकर्ता बताते हुए घर को तोड़ दिया। पीड़ित महिला हलीमा बेगम ने थाना अन्तागढ़ में कल्पना जैन के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करायी। पुलिस ने धारा सी.आर.पी.सी. धारा 107, 116 (3) दर्ज कर तहसील न्यायालय में चालान पेश किया है जिस पर सुनवाई चल रहा है।

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इस प्रकार किसी दूसरी महिला के घर को तोड़कर सम्पन्न राजनैतिक पहुंच वाले महिला कल्पना जैन द्वारा नये पक्का अतिक्रमण किया जा रहा था। कांकेर कलेक्टर महोदय द्वारा समय सीमा की बैठकों में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि नये अतिक्रमण सार्वजनिक महत्व के भूमि पर हो रहे हो तो उसे तत्काल हटाया जाये। इस प्रकार एक सम्पन्न महिला कल्पना जैन द्वारा दूसरे महिला के घर को तोड़कर शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने के नियत से निर्माण कार्य चालू करवाना गलत है। उक्त अवैध निर्माण को हटाना मेरा पदीय कर्तव्य है जिसका मेरे द्वारा निर्वहन किया गया। किन्तु सांसद श्री मोहन मण्डावी के द्वारा मेरे साथ अपने समर्थकों के साथ बीच सड़क पर दुर्व्यवहार किया जाना सर्वथा अनुचित है।

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