माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा प्रतिलिपि/संशोधन प्रकरणों के संबंध में नवीन व्यवस्था लागू . . ,

माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा प्रतिलिपि/संशोधन प्रकरणों के संबंध में नवीन व्यवस्था लागू . . ,

बस्तर मित्र न्यूज।

माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा छात्रों की सुविधा के दृष्टिगत हायर सेकेंडरी हाई सेकेंडरी परीक्षा के संशोधन एवं प्रतिलिपि डॉक्यूमेंट एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन प्राप्त होती थी किंतु अब प्रकरणों के समय पर निराकरण को दृष्टिगत रखते हुए मंडल द्वारा जारी किए जाने वाले प्रतिलिपि संशोधन प्रकरणों में आंशिक संशोधन करते हुए निम्न अनुसार नवीन व्यवस्था लागू कर दी गई है :-

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1. वर्ष 1971 से वर्ष 2002 तक के समस्त प्रतिलिपि दस्तावेजों हेतु आवेदन ऑफलाइन प्राप्त किए जावेंगे।

2. वर्ष 2003 एवं इसके पूर्व के वर्षों के संशोधन आदेश दिनांक से तीन महा पश्चात ग्राह्य नहीं किए जावेंगे।

3. वर्ष 2003 तथा पश्चात की वर्षों से संबंधित प्रतिलिपि/दस्तावेज एवं संशोधन संबंधित आवेदन पूर्वक ऑनलाइन प्राप्त किए जावेंगे।

सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2003 एवं उसके पूर्व की परीक्षा में सम्मिलित हुए जो आवेदक अपनी अंकसूची/प्रमाण पत्र में संशोधन कराना चाहते हैं। वे विज्ञापित प्रसारण दिनांक से 3 माह की अवधि में संशोधन हेतु मंडल में आवश्यक रूप से आवेदन कर दें। 3 माह की अवधि पश्चात संशोधन संबंधी कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होगा।

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लेखक (Reporter)

LAXMI JURRI

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