सर्प काटने और तालाब में डूबने से मृत्यु के प्रकरण में आर्थिक सहायता स्वीकृत . . .

सर्प काटने और तालाब में डूबने से मृत्यु के  प्रकरण में  आर्थिक सहायता स्वीकृत . . .

बस्तर मित्र/कांकेर।

सर्प काटने और तालाब में डूबने से मृत्यु होने के प्रकरण में कलेक्टर श्री चन्दन कुमार द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6-4 में दिये गये प्रावधानों का प्रयोग करते हुए मृतक के आश्रितों के लिए चार-चार लाख रूपये की मान से आठ लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत किया गया है।

पखांजूर तहसील के ग्राम नेड़गांव निवासी 52 वर्षीय श्रीमती सोमोबाई की सर्प काटने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके निकटतम आश्रित सुखराम उसेण्डी के लिए 04 लाख रूपये और ग्राम गट्टकाल निवासी मिथलेश कुमार का तालाब में डूबने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके माता-पिता श्रीमती सुकोबाई और महांगूराम के लिए चार लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत किया गया है। स्वीकृत सहायता राशि का भुगतान तहसीलदार पखांजूर के माध्यम से हितग्राही को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से किया जायेगा।

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