कांकेर/बस्तर मित्र।
जिला सहकारी संघ मर्यादित कांकेर कार्यालय - पोटाई प्लाजा, मेन रोड़ कांकेर में महिलाओं के लिए नागरिक साख सहकारी समिति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक सभा का आयोजन किया गया। जिसमें जिले के अनेक महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभा को संबोधित करते हुए संघ के अध्यक्ष सियो पोटाई ने कहा कि छत्तीसगढ़ सोसायटी अधिनियम 1960 एवं नियम 1962 के द्वारा ऐसे संस्थाओं को विभिन्न प्रकार के संरक्षण प्रदान किये गये है। भारत के आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 पी के अनुसार साख सहकारी संस्था के सदस्यों को लाभांश से प्राप्त आय टैक्स फ्री है। ऐसे संस्थाओं के सदस्यों को समिति में ऋण सुविधा तो मिलती है इसके साथ ही लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के कारण संचालक मंडल में प्रतिनिधित्व करने का अवसर भी मिलता है। श्रीमती पोटाई जिले में साख सहकारी समिति के गठन को लेकर निरंतर प्रयत्नशील है इसके लिए उनके द्वारा प्रचार-प्रसार औंर आन्दोलन भी चलाया जा रहा है।
प्रस्तावित साख सहकारी समिति के विषय में जिला उपभोक्ता भण्डार के पूर्व अध्यक्ष कमला गुप्ता ने कहा कि कांकेर जिले के महिलाओं द्वारा शाख सहकारी समिति बनाने और जिले के ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को जोड़ने का प्रयास किया जाये। इस महिला सहकारिता से न केवल महिलाएं संगठित होंगी वरन् बचत योजनाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही साथ बहुत कम ब्याज दर पर सदस्य महिलाओं को ऋण मिलेगा। साख सहकारी समिति के क्षेत्र में जिले के लिए यह क्रांतिकारी कदम होगा और जो महिलाएं साख सहकारी समिति के सदस्य बनना चाहतें है वे साधारण आवेदन पत्र देकर, आधार कार्ड, परिचय प्रमाण पत्र, पते का प्रमाण पत्र एवं पासपोर्ट साईज के फोटो के साथ जिला सहकारी संघ कांकेर में संपर्क कर सकते है।
इस अवसर पर जिला सहकारी संघ मर्यादित कांकेर के अध्यक्ष सियो पोटाई, जिला उपभोक्ता सहकारी संघ के पूर्व अध्यक्ष कमला गुप्ता, मोहनी साहू, मीरा पाण्डेय, अनामिका उसेण्डी, रंजना पोटाई, गोमती सलाम, सुनीता सलाम, ममता ठाकुर, सुनीता रावटे, गंगोत्री शोरी, कुशाली जैन, मोनिका रावटे, प्रभा शोरी, माधुरी मंडावी, भारती नरेटी, सुकमोतिन पोटाई, वसूंधरा कोमरा, फरिश्ता नेताम, सावित्री पोटाई, ललिता कड़ियाम, नीता मानिकपुरी, हेमबत्ती साहू, बिमला मानिकपुरी, पदमा नेताम, शांति ठाकुर, सहित अन्य महिलाएं उपस्थित थे।